TA मे क्या संशोधन हुए

🅿TA मे क्या संशोधन हुए ?
🅰*राजस्थान वित्त विभाग (नियम विभाग) की सरकार।*
f 6 (3) एफडी/नियम/2018
जयपुर, दिनांक: 2 7 दिसम्बर 2018
*राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 में संशोधन।*
राजस्थान-सेवा के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल इस बात से सहमत है कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों, 1971 में: उक्त नियम में, परिशिष्ट में, 4 और नियम 8 (2), "सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं) के लिए अनुसरक-संशोधन के लिए अनुसारः (ख)।, निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

*"टिप्पणियां (सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रेणियों पर लागू):*

(1) दैनिक भत्ता की ग्राह्यता अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन है।

(2) बोर्डिंग और लॉजिंग चार्ज की दरें केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब कोई अधिकारी किसी सर्किट हाउस/डाक बंगले/या अन्य किसी अन्य संस्थाओं जैसे युवाओं के क्रिस्तियन संघ, भारत के क्रिकेट क्लब, यूथ होस्टल्स आदि में प्रतिबंधात्मक हो।जो निर्धारित सीमा शुल्क में आवास व्यवस्था प्रदान करने तथा होटल निभाव शुल्क के खाते में किए गए भुगतान के टोकन में वाउचर/रसीद प्रस्तुत करता है।यदि बोर्डिंग और लॉजिंग के कारण भुगतान किया गया वास्तविक प्रभार इस परिशिष्ट के स्तंभ 2 और 3 में निर्धारित सीमा से कम है, तो वास्तविक शुल्क का भुगतान केवल स्वीकार्य होगा।

(3) यदि किसी सर्किट हाउस/डाक बंगले में आवास उपलब्ध न हो तो किसी अन्य संस्थाओं जैसे कि युवा-पुरुष के ईसाई संघ, भारत के क्रिकेट क्लब, युवा हॉस्टल, आदि, राज्य के भीतर, सरकारी नौकर/डाक बंगले से एनएसी प्राप्त कर सकते हैं (सरकारी कर्मचारी के अधिकार के अनुसार), जो ऐसे ही विभाग के अधिकारियों को छोड़कर होटल में रह सकते हैं।

(4) ऐसे विभागों के अधिकारी।जो अपने बाकी घर (एस)/गेस्ट हाउस (एस) राज्य के भीतर हैं, इस तरह के आराम घर (एस)/गेस्ट हाउस से एनएसी प्राप्त करने के बाद ही होटल में रह सकते हैं।

(5) यदि बीकानेर घर में रहने के लिए उपलब्ध न हो तो राजस्थान के घर में राजस्थान के घर में कोई अन्य अधिकारी नहीं रह सकता है, जो कि राजस्थान के आवास के लिए निर्धारित दरों पर स्थित है, जो कि एनएसी

(6) के मामले में बिना किसी प्रकार के नगर में रह सकता है, जो कि नगर निगम के निवास स्थान, राजस्थान घर, जोधपुर घर में नई दिल्ली या सर्किट हाउस, जोधपुर हाउस में उपलब्ध है।दैनिक भत्ता इस परिशिष्ट के कॉलम 2 या 3 में निर्धारित दरों पर, बिंदु संख्या में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।(2) ऊपर।अधिकारी का दावा है कि दैनिक भत्ता इस आशय के लिए एक प्रमाण पत्र का अभिलेख करेगा कि वह वास्तव में उस होटल में रहता है जो कि उक्त राज्य के किसी भी सार्वजनिक निगम के घरों/डाक बंगलों में आवास की अनुपलब्धता के कारण होता है।

(7) ऐसे विभागों के अधिकारी जो कि दिल्ली में अपने विश्राम गृह (एस)/गेस्ट हाउस हैं, ऐसे गेस्ट हाउस/विश्रामगृह से एनएसी प्राप्त करने के बाद ही होटल में रह सकते हैं।

(8) जहां वास्तविक होटल प्रभार में आवास और भोजन शामिल हैं और कॉलम 2 और 3 के तहत निर्धारित उच्चतम सीमा से कम है, वास्तविक शुल्क केवल ग्राह्य होगा।इन दरों में सभी प्रकार के कर शामिल हैं।

(9) नियम 11 के तहत स्वीकार्य वास्तविक टैक्सी शुल्क दैनिक भत्ता के अतिरिक्त होगा। "

राज्यपाल के आदेश से शासन सचिव
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