छात्र उपस्थिति रजिस्टर। संधारण का तरीका व सम्बंधित नियम


🅿विद्यालय अभिलेख- 
छात्र उपस्थिति रजिस्टर। संधारण का तरीका व सम्बंधित नियम।
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छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रत्येक संस्था प्रधान हेतु आवश्यक है कि कक्षा अध्यापक द्वारा संधारित किये जाने वाले इस रजिस्टर की नियमित जाँच करें।

छात्र उपस्थिति रजिस्टर का संधारण कक्षाध्यापक करता हैं जिसका प्राय: उस कक्षा में प्रथम कालांश होता हैं। उस छात्र उपस्थिति रजिस्टर में कक्षाध्यापक दिन में दो बार उपस्थिति अंकित करता हैं। अनुपस्थिति व अवकाश की स्थिति में लाल स्याही से प्रविष्टी की जाती हैं। अंत में योग लगाकर माह में कुल उपस्थिति लिखता हैं। निर्धारित उपस्थिति होने पर ही छात्र वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता हैं।

छात्र उपस्तिथि रजिस्टर भरने के नियम निम्नानुसार है-

1. प्रत्येक कक्षा या कक्षा के विभाग या खण्ड (सेक्शन ) का अलग-अलग उपस्तिथि रजिस्टर होना चाहिये। इनमे इतने ही पृष्ठ होने चाहिए जो कि एक वर्ष के लिए पर्याप्त होइसके कवर भूरे मोटे कागज के होने अपेक्षित है। वर्ष के अंत मे समस्त कक्षाओं के छात्र उपस्थिति रजिस्टर अभिलेख संधारण हेतु एक जिल्द में सम्मिलित बांधे जाने चाहिए।

2. कक्षाध्यापक द्वारा छात्र उपस्तिथि रजिस्टर में दो बार छात्रों की उपस्थिति प्रथम और द्वितीय बैठक में कालांश आरंभ होने के प्रथम पांच मिनट में नियमित रूप से ली जानी चाहिए।

3. विद्यालयों में इस छात्र उपस्थिति रजिस्टर का प्रपत्र/प्रारूप निर्धारित है व इसी प्रारूप को काम मे लेना चाहिए।
4. छात्र की उपस्थिति ” (p) द्वारा अंकित की जानी चाहिए तथा अनुपस्थिति ” (A) द्वारा की जानी चाहिए। यदि किसी छात्र का अवकाश प्रार्थना पत्र दिया है तो उसे कक्षाध्यापक/संस्थाप्रधान द्वारा स्वीकृति पश्चात (L) अंकित करना चाहिए।

5. उपस्तिथि स्याही द्वारा ही अंकित करनी चाहिएकभी भी पेंसिल से लिखकर उसे ओवर राइट नही करना चाहिए। ये प्रविष्टियां सदा स्पष्ट व असन्देहास्पद होनी चाहिए।

6. छात्र उपस्थिति रजिस्टर बन्द करने के पश्चात किसी भी छात्र की उपस्थिति अंकित नही करनी चाहिए।

7. छात्र उपस्थिति रजिस्टर मौलिक (original) होना चाहिए। यह किसी अन्य कॉपी में पहले उपस्थिति लेकर बाद में नकल करके पूर्ण किया हुआ नही होना चाहिए।

8. छात्र उपस्थिति रजिस्टर में कोई कांट-छांट नही होनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो जाये तो उस पर लाल स्याही से रेखा खींचकर लाल स्याही से ही प्रविष्टि करने के पश्चात संस्था प्रधान के लघु हस्ताक्षर करवाने चाहिए।

9. छात्र उपस्थिति रजिस्टर केवल बिंदु लगा हुआ नही रखना चाहिए।

10. विद्यालय में प्रति दिन दो बैठकें (Meetings) होनी चाहिए। एक छात्र जो किसी भी बैठक के बीच मे अनुपस्थित रहता है तो उसकी उस बैठक में अनुपस्थिति लगाई जानी चाहिए तथा उसकी उपस्थिति को लाल स्याही से काट देना चाहिए।



11. जब पूर्ण या अर्ध अवकाश हो तो स्तम्भों (Column) के मध्य में एक रेखा खींच देनी चाहिए । जिसमे अवकाश का यथा रविवार” “दशहरा” आदि का उल्लेख कर देना चाहिए।

12. उपस्थिति के स्तम्भ (Column) में केवल “A” “L” या “L” तथा उपनियम 11 के अधीन की गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ भी नही लिखा जाना चाहिए।

13. कुल उपस्थिति व छात्रों की संख्या प्रतिदिन प्रविष्ट की जानी चाहिए।

14. रजिस्टर में नीचे के स्तम्भो में प्रत्येक माह के लिए उपस्थितिअनुपस्थितिअवकाशशुल्कदण्ड की प्रविष्टियां दूसरे माह की 15 तारीख तक पूर्ण हो जाने चाहिए।

15. प्रत्येक माह कर लिए छात्रों के नामक्रमांकप्रवेशांककक्षाध्यापक द्वारा गत मास की अंतिम तिथि तक अवश्य लिख लिये जाने चाहिए।
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