राजस्थान 👉कार्मिक के गृह जिले का निर्धारण कैसे करे
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⛳अभ्यार्थी के गृह जिले का मूल निवासी(बोनोफाईड) होने का प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी जिला मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम.के द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया गया हो
⛳विवाहित महिला आशार्थी का गृह जिले का प्रमाण पत्र उसके पति के गृह जिले का भी मान्य होगा!
⛳अनुसूचित जाति /जनजाति के आशार्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा दिया जाता है ,उसके गृह जिले का उल्लेख भी किया जाता है तो वह गृह जिले हेतु भी मान्य होगा!यदि जाति प्रमाण पत्र मे जिले का उल्लेख नही है तो आशार्थी के गृह जिले का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित नियमों के अनुसार ही देना होगा !
*⛳नोट:-उपर्युक्त बिंदु 2 मे विवाहित महिला का पत्नी होने का प्रमाण पत्र 5₹ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ओथकमिश्नर /मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा कर अपने पति के मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा !यदि शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य असत्य पाये जाते है तो छात्र /अभ्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी !
👬📚एज्युकेशन एक्सपर्ट गुरू📚👭